अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा 22 फरवरी, 2012 को सैफ अली खान द्वारा एक एनआरआई व्यवसायी पर कथित हमले से संबंधित मामले में गवाह के रूप में पेश नहीं होने के बाद होटल में खान के साथ डिनर के लिए गए समूह का हिस्सा थीं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एस्प्लेनेड कोर्ट) के एस झंवर वर्तमान में मामले में गवाहों की गवाही दर्ज कर रहे हैं। अदालत ने अरोड़ा के खिलाफ पहली बार 15 फरवरी को जमानती वारंट जारी किया था। सोमवार को इसे फिर से जारी किया गया क्योंकि वह अदालत के सामने पेश नहीं हुईं। मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी।
सैफ अली खान और दो अन्य आरोपियों को व्यवसायी इकबाल मीर शर्मा द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया था। बाद में तीनों को जमानत पर रिहा कर दिया गया।
जब झगड़ा हुआ तो अभिनेता के साथ उनकी पत्नी करीना कपूर, उनकी बहन करिश्मा कपूर, मलाइका अरोड़ा, अमृता अरोड़ा और कुछ पुरुष मित्र होटल में मौजूद थे। पुलिस के अनुसार, जब शर्मा ने अभिनेता और उनके दोस्तों की तीखी नोकझोंक का विरोध किया, तो सैफ ने कथित तौर पर उन्हें धमकाया और बाद में शर्मा की नाक पर मुक्का मारा, जिससे उसकी नाक टूट गई।
एनआरआई व्यवसायी ने सैफ और उनके दोस्तों पर अपने ससुर रमन पटेल को पीटने का भी आरोप लगाया।
दूसरी ओर, सैफ ने दावा किया है कि शर्मा ने भड़काऊ बयान दिए और उनके साथ आई महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जिसके कारण हंगामा हुआ। सैफ और उनके दो दोस्तों – शकील लदाक और बिलाल अमरोही – पर भारतीय दंड संहिता की धारा 325 (हमला) के तहत आरोप-पत्र दाखिल किया गया है।