कौशाम्बी: मुख्य कोषाधिकारी श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया गया कि पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों की मृत्यु हो जाने की दशा में उनके वारिसों द्वारा ससमय कोषागार में सूचना न दिये जाने के कारण जीवित प्रमाण पत्र वैध रहने की दशा में पेंशन का अधिक भुगतान हो जाता है। मृत्यु की सूचना अथवा तहसीलदार की जांच आख्या प्राप्त होने पर संबंधित बैंक को अधिक भुगतान की धनराशि प्रेषित किये जाने के लिए पंजीकृत पात्र एवं ई-मेल प्रेषित किया जाता है। कोषागार के पत्र के क्रम में कतिपय बैंकों द्वारा संबंधित पेंशनर के खाते में धनराशि उपलब्ध रहने के बावजूद भी अधिक भुगतान की धनराशि प्रेषित नही किया जाता है, जिसके कारण कोषागार को बार-बार अनुस्मारक पत्र प्रेषित करना पडता है। कतिपय बैंकों द्वारा चेक बनाकर रख लिया जाता है और समय अवधि व्यतीत होने जाने के बाद चेक प्रेषित किया जाता है, ये अत्यन्त खेद का विषय है।
पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों से अधिक भुगतान की वसूली की समीक्षा उ0प्र0 शासन द्वारा लगातार कडाई से किया जा रहा है। इस संबंध में उ0प्र0 शासन द्वारा शासनादेश दिनांक 02-07-2024 के माध्यम से अधिक भुगतान की वसूली किये जाने के लिए संबंधित को राजस्व बकाये की भांति वसूली किये जाने के अधिकार दिये गये हैं। उन्हांने बैंकों से अनुरोध किया है कि पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु की सूचना यदि बैंक में प्राप्त होती है तो कोषागार को अवगत कराने तथा मृत पेशनर/पारिवारिक पेंशनरों के खाते से अधिक भुगतान की धनराशि ब्याज सहित कोषागार से पत्र प्राप्त होते ही अविलम्ब प्रेषित किये जाने के लिए जनपद के समस्त बैंको को सूचित करें।