बांदा: शातिर चोर को हुई कठोर कारावास की सजा और जुर्माना

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बांदा: उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवम समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 (गैंगस्टर एक्ट) के आरोपी को 02 वर्ष 01 माह के कठोर कारावास एवं ₹ 6000 / हजार रुपए जुर्माने की सजा से न्यायालय द्वारा दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। आरोपी को सजायवी वारंट … Read more

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