अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

 

*कौशाम्बी* मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र में 16 वर्षों पूर्व हत्या के मुकदमे की सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी को हत्या का दोषी पाया है और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है बताते चलें कि मंझनपुर कोतवाली में मुकदमा अपराध संख्या 174 सन 2008 हत्या के अभियुक्त अश्वनी कुमार उर्फ आशु पुत्र मनोज कुमार तिवारी निवासी कादीपुर थाना मंझनपुर के विरुद्ध विवेचक कोतवाली निरीक्षक ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था बचाव पक्ष के वकील ने आरोपी को बेगुनाह बताया सरकारी वकील ने हत्या के दोषी को कठोर से कठोर दंड दिए जाने की सिफारिश की गवाहों के बयान और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के बाद अदालत में हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है और हत्या के दोषी पर अदालत ने 16,000/ रुपए का अर्थदण्ड लगाया है।

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