कैबिनेट ने वक्फ बिल में प्रस्तावित बदलावों को दी मंजूरी: ये हैं प्रमुख संशोधन

केंद्रीय कैबिनेट ने 13 फरवरी को संसद में पेश की गई संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की रिपोर्ट के आधार पर वक्फ संशोधन विधेयक (वक्फ बिल), 2024 को अपनी मंजूरी दे दी है।

वक्फ (संशोधन) विधेयक (वक्फ बिल) में भारत में मुस्लिम धर्मार्थ संपत्तियों का प्रबंधन करने वाले केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्डों को विनियमित करने वाले कानूनों में 44 बदलावों का प्रस्ताव था। विपक्ष के हंगामे के बीच संसद में 2025 के बजट सत्र की पहली छमाही के दौरान रिपोर्ट को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश किया गया, जिसके कारण दोनों सदनों में कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित करनी पड़ी।

वक्फ विधेयक क्या है?

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों की आपत्तियों के बीच पिछले साल लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया था, जिसका उद्देश्य वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करना और वक्फ बोर्ड की शक्तियों में बदलाव करना है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अनुसार, वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करना है, ताकि वक्फ संपत्तियों के विनियमन और प्रबंधन में आने वाली समस्याओं और चुनौतियों का समाधान किया जा सके।

संशोधन विधेयक का उद्देश्य भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार करना है। इसका उद्देश्य पिछले अधिनियम की कमियों को दूर करना और अधिनियम का नाम बदलने, वक्फ की परिभाषाओं को अद्यतन करने, पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार करने और वक्फ रिकॉर्ड के प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका बढ़ाने जैसे बदलाव करके वक्फ बोर्डों की दक्षता बढ़ाना है।

विधेयक में मुख्य बदलाव क्या हैं?

प्राप्त रिपोर्टो के अनुसार निम्नलिखित बदलावों को मंजूरी दी गई है।

  1. मुस्लिम महिलाओं के सशक्तीकरण और वक्फ प्रबंधन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य वक्फ बोर्ड (धारा 14) और केंद्रीय वक्फ परिषद (धारा 9) दोनों में दो मुस्लिम महिलाओं को सदस्य के रूप में शामिल किया जाना जारी रहेगा।
  2. राज्य वक्फ बोर्ड में अब मुस्लिम ओबीसी समुदाय से एक सदस्य शामिल होगा
  3. राज्य सरकार अघाखानी और बोहरा समुदायों के लिए अलग-अलग वक्फ बोर्ड स्थापित कर सकती है
  4. वक्फ अलल औलाद (पारिवारिक वक्फ) में महिलाओं के उत्तराधिकार अधिकारों की रक्षा की जाएगी। वक्फ महिला उत्तराधिकारियों को उनका उचित हिस्सा मिलने के बाद ही संपत्ति समर्पित कर सकता है

वक्फ बोर्ड कितनी संपत्तियों को नियंत्रित करता है?

वक्फ बोर्ड वर्तमान में भारत भर में 9.4 लाख एकड़ में फैली 8.7 लाख संपत्तियों को नियंत्रित करता है, जिसका अनुमानित मूल्य 1.2 लाख करोड़ रुपये है। भारत के पास दुनिया में सबसे बड़ी वक्फ होल्डिंग है। इसके अलावा, वक्फ बोर्ड सशस्त्र बलों और भारतीय रेलवे के बाद भारत में सबसे बड़ा भूस्वामी है।

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