जनपद कौशाम्बी के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में 30 जून 2025 तक धारा-163 निषेधाज्ञा लागू

अपर जिला मजिस्ट्रेट (न्यायिक) श्री प्रबुद्ध सिंह ने अवगत कराया है कि जनपद कौशाम्बी में, शान्ति-व्यवस्था की दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील है। वक्फ संशोधन बिल 2025 लागू हो जाने के बाद मुस्लिम समाज एवं अन्य विपक्षी राजनैतिक पार्टियों द्वारा विरोध स्वरूप धरना-प्रदर्शन आगामी त्योहारों के दृष्टिगत तथा विभिन्न आसन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के चलते यह आशंका है कि ऐसे अवसरों पर कतिपय साम्प्रदायिक, असामाजिक, गिरोह-बन्द एवं शरारती तत्व किसी भी स्थान/परीक्षा स्थल पर किसी भी समय छोटी-छोटी घटनाओं को लेकर साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का कुत्सित प्रयास कर सकते है, जिसके चलते लोक परिशान्ति एवं लोक व्यवस्था सहित विधि व्यवस्था एवं जन सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।

अतः मै प्रबुद्ध सिंह, अपर जिला मजिस्ट्रेट, (न्यायिक) कौशाम्बी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुयें जन जीवन एवं लोक सम्पत्ति की हानि, हिंसा, बलवा आदि के नियंत्रण/निवारण एवं जनपद के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र मे विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोकव्यवस्था व जन सुरक्षा कायम करने व प्रतियोगी परीक्षाओं के सुचारू रूप से सम्पन्न कराये जाने हेतु निषेधाज्ञा जारी करता हूं :-सामान्य परिस्थियों को छोड़कर जनपद कौशाम्बी के सीमा क्षेत्र में किसी भी स्थल पर 05 या 05 से अधिक व्यक्ति/व्यक्तियों का समूह जिनके क्रिया-कलापों से लोकशान्ति एवं जनसुरक्षा प्रभावित हों, एकत्रित नही होंगे परन्तु यह प्रतिबन्ध शव-यात्रा, बारात व विवाह आदि समारोह पर लागू नही होगा।

यह आदेश जनपद कौशाम्बी के सर्म्पूण सीमा क्षेत्र मे एवं जनपद कौशाम्बी मे निवास करने वाले तथा जनपद की सीमा मे प्रवेश करने वाले समस्त व्यक्तियों पर दिनांक 11.04.2025 से 30.06.2025  तक सम्पूर्ण जनपद मे प्रभावी होगा। विशेष परिस्थितियों उक्त अवधि में इन आदेशो को संशोधित, परिवर्तित अथवा समाप्त किया जा सकता है। इन आदेशों का अथवा इनके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-223 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

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