बेंगलुरू: बेंगलुरू सोना तस्करी मामले में मुख्य आरोपी रान्या राव के सौतेले पिता डीजीपी के रामचंद्र राव से सोमवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव गौरव गुप्ता और उनकी टीम ने पूछताछ की। सीआईडी के डीआईजी वामसी कृष्णा ने टीम की सहायता की।
राज्य सरकार ने 10 मार्च को गुप्ता को प्रोटोकॉल विशेषाधिकारों के दुरुपयोग और मामले में राव की भूमिका की जांच करने के लिए नियुक्त किया। रान्या पर आरोप है कि उन्होंने हवाई अड्डों पर सुरक्षा जांच को दरकिनार कर सोने की तस्करी करने के लिए राव को दिए गए विशेषाधिकारों का दुरुपयोग किया।
सरकार ने 15 मार्च को कर्नाटक राज्य पुलिस आवास एवं अवसंरचना विकास निगम के एमडी राव को अनिवार्य अवकाश पर जाने का आदेश दिया।
रान्या की जमानत याचिका स्थगित
रान्या द्वारा दायर नई जमानत याचिका की सुनवाई 19 मार्च तक स्थगित कर दी गई। सत्र न्यायालय ने राजस्व खुफिया निदेशालय के वकील को अगली सुनवाई तक आपत्तियां दाखिल करने का निर्देश दिया। आर्थिक अपराध के लिए विशेष न्यायालय द्वारा 14 मार्च को रान्या की प्रारंभिक जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद, उनके अधिवक्ताओं ने सत्र न्यायालय के समक्ष नई जमानत याचिका दायर की।
सहयोगी राजू की याचिका मंगलवार तक स्थगित
राजू को 9 मार्च को डीआरआई अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था और पांच दिनों के लिए हिरासत में लिया था। राजू के अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को जमानत के लिए याचिका दायर की। रान्या के सहयोगी तरुण कोंडुरु राजू की जमानत याचिका की सुनवाई आर्थिक अपराध के लिए विशेष न्यायालय ने मंगलवार तक स्थगित कर दी।
केंद्र से कोई जानकारी नहीं
जब कुछ एमएलसी ने परिषद सत्र के दौरान सोने की तस्करी मामले में गृह मंत्री जी परमेश्वर से प्रतिक्रिया मांगी, तो उन्होंने कहा कि केंद्र ने राज्य सरकार के साथ कोई जानकारी साझा नहीं की। उन्होंने कहा कि इसलिए वह इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते।